रांची: मोरहाबादी क्षेत्र में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने और स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस से मान्या पैलेस तक विभिन्न भवनों और प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है।
झारखंड भवन उपविधि के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम की टीम ने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान, भवनों के स्वीकृत नक्शे, वास्तविक उपयोग और अवैध निर्माण की स्थिति की जांच की गई। जांच में नक्शे के विचलन और आवासीय भवनों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामले सामने आए।
नगर निगम ने नोटिस पाने वाले भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को तीन दिनों के भीतर स्वीकृत भवन प्लान और संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तय समय में दस्तावेज जमा नहीं करने पर कारवाई की जाएगी। नियमों का अनुपालन नहीं करने पर भवनों को सील किया जा सकता है। नगर निगम ने भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्माण, स्वीकृत नक्शे और भवन के उपयोग से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की अपील की है।

































