झारखंड में 1 सितंबर से लागू होगा नया शराब नीति

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झारखंड: झारखंड सरकार ने शराब की कारोबारी को लेकर एक बड़ा घोषणा किया है जिसमें उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग में 11 जुलाई को अधिसूचना जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2022 से झारखंड राज्य में नई उत्पादन नीति लागू होगी जिसके तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन अब निजी संचालकों द्वारा किया जाएगा। नई नीति के लागू होने से पहले तक शराब दुकानों का संचालन झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में ही किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसी को 30 जून तक संचालन की अवधि दी थी और अब नई नीति लागू होने तक झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालन जारी रहेगा, इसके साथ नीति को लागू करने का आवश्यक प्रक्रिया पुरी की जा रही है।

 

1 सितंबर से किया जा रहे नए उत्पाद नीति के लागू होते ही खुदरा शराब बिक्री से संबंधित पूर्व में जारी सारे आदेश खंड हो जाएंगे और सरकार को में महीने में इस नीति के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी लेकिन अब उसे लागू करने की तैयारी के चलते इसकी घोषणा अब की गई है।

झारखंड राज्य में 1453 शराब दुकानों में से 1402 दुकान का ऑडिट पूरा हो गया है, जिनमें से 500 दुकानों में शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है जबकि बाकी दुकानों में अगली सप्ताह तक संचालन शुरू होने का उम्मीद है।

इस नए नीति के जरिए शराब दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी और जल्द ही जिला स्तर पर दुकानों की सूची और उनके राजस्व आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएंगे। इस पूरे योजना को झारखंड सरकार की शराब कारोबार में पारदर्शिता और राज्य की वृद्धि की उम्मीद के लिए किया गया है।

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