रांची: रांची के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी के संबंध में अबतक की गई कार्रवाई पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है। बताया है कि नामकुम अंचल के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच हो चुकी है, अब पीई दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति मांगी गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने एसीबी को पीई से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, यह मामला गायब दस्तावेजों और म्यूटेशन में गड़बड़ी से संबंधित है। जिसमें, प्रार्थी थॉमस साइमन ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि नामकुम अंचल कार्यालय में एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के प्रकरण में भारी गड़बड़ी की गई है और जांच के लिए मांगने पर भी मूल राजस्व अभिलेख (मूल रिकॉर्ड) उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। विवादित भूमि नामकुम अंचल के डुंडु क्षेत्र में स्थित है। हालांकि, पूर्व की सुनवाई के दौरान, कोर्ट के समक्ष यह बात आई थी कि अंचल कार्यालय दूसरे पक्षकार के पक्ष में किए गए म्यूटेशन की सर्टिफाइड कॉपी (प्रमाणित प्रति) देने में लगातार टालमटोल कर रहा था। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद अंचल अधिकारियों ने उसका अनुपालन नहीं किया था। दरअसल, हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सरकारी रिकॉर्ड में की गई इस अनियमितता को अत्यंत गंभीर माना था। कोर्ट ने जांच एजेंसी एसीबी को पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा सौंपा है।


































