झारखंड: पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पेसा कानून से संबंधित नियमावली को आज कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की।
अदालत ने पिछली सुनवाई में बालू घाट की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।






























