झारखंड: राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आठ अगस्त से आवेदन स्वीकार किया जायेगा। 22 अगस्त को नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। नीलामी में सफल होने वालों को 29 तक गारंटी की राशि आदि जमा करना होगा। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
शराब की खुदरा बिक्री के लिए कुल 1343 की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आठ अगस्त से पोटर्ल (Exciselottery.jharkhand.gov.in) ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 निर्धारित है।
नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन शुल्क और अरनेस्ट मनी का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जायेगा। 20 अगस्त तक भुगतान को सत्यापित करने वाले दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राशि जमा नहीं करने वाले लोग नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
कंप्यूटर Randomization के सहारे 22 अगस्त को 11 बजे से ई-लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। लॉटरी की जानकारी विभाग और जिला के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। नीलामी की प्रक्रिया दुकानों के MGR के Descending order में की जायेगी। लॉटरी का रिजल्ट उत्पाद विभाग के पोटर्ल और जिला के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
लॉटरी में सफल होने वाले को 25 अगस्त तक आवेदन और सभी दस्तावेज का स्व प्रमाणित फोटो कॉपी जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करना होगा। सफल होने वालों के गारंटी और लाइसेंस फीस की राशि एक मुश्त 25 अगस्त तक जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करना होगा। 29 अगस्त तक दुकानों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने होगा. साथ ही अग्रि उत्पाद परिवहर कर जमा करना होगा।




























