कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 6 अगस्त तक निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने 6 अगस्त तक के लिए गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।
*चाईबासा कोर्ट का आदेश*
चाईबासा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
*हाईकोर्ट का फैसला*
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। अदालत ने राहुल गांधी को 6 अगस्त तक निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ होता है।






























