लक्ष्मी पुरी मानहानि केस: टीएमसी सांसद साकेत गोखले को बड़ा झटका, वेतन जब्त करने का आदेश

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    टीएमसी सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लक्ष्मी पुरी मानहानि केस में अदालत ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    *क्या है मामला?*

    2021 में साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी पर स्विट्ज़रलैंड में एक अपार्टमेंट की खरीद को लेकर सवाल उठाते हुए ईडी से जांच की मांग की थी। लक्ष्मी पुरी ने इन आरोपों को झूठा और मानहानिकारक करार दिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय में साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

    *कोर्ट का फैसला*

    जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी माना और उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने गोखले को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उस माफीनामे को अपने एक्स हैंडल पर 6 महीने तक पिन करके रखने का भी निर्देश दिया था। साथ ही एक राष्ट्रीय अखबार में भी माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

    *अदालत का कड़ा रुख*

    अदालत ने साकेत गोखले को भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया है। इसके अलावा अदालत ने साकेत गोखले का वेतन जब्त करने का आदेश दिया है।

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