जेल में बंद पूजा सिंघल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज, अभी में ही गुंजकरने होंगे दिन

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मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखण्ड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें मनरेगा घोटाले में 11 मई 2022 से जेल में बंद आईएस पूजा सिंघल की परेशानियां. करीबन 585 दिन जेल में गुजारने के बावजूद भी पूजा सिंघल के लिए जेल से मुक्ति का रास्ता नजर नहीं आ रहा. पूजा सिंघल ने अपने गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत से जमानत की गुहार लगायी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से हलफनामें की मांग की थी. इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी मांगी थी कि पूजा सिंघल ने कितने दिन जेल की कालकोठरी में और कितने दिन अस्पताल में बिताया, ईडी की ओर से बताया कि पूजा सिंघल अब तक महज 231 दिन जेल के अंदर और 303 दिन अस्पताल में गुजारी है. पूजा सिंघल को अस्पताल परिसर में चहलकदमी करते भी देखा जाता है, फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक है, और इस आधार पर उन्हे जमानत प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता, जिसके बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल की मांग को खारिज कर दिया.

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