रांची में 26 जून तक अवैध निर्माण को वैध करने का मौका

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रांची: रांची में बिना नक्शा के बने भवनों का नक्शा स्वीकृत करने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून है। इसके बाद, भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

राज्य सरकार ने बिना नक्शा के या नक्शा में Deviation कर बनाये गये भवनों का नक्शा स्वीकृत करने के लिए Jharkhand Regularisation of Unauthorisedly Constructed Buildings Rule 2026 नियम बनाया है।

इसमें 31 दिसंबर 2024 के पहले 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा या नक्शे में विचलन कर बनाये गये भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस नियम के तहत बिना नक्शा बने भवनों को नक्शा स्वीकृत कर उसे वैध करार देने के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित है।

इस अवधि के बाद बिना नक्शा या या नक्शा में विचलन कर बनाये गये भवनों का नक्शा पास करने के लिए आवदेन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। राज्य में लागू किये गये नियम के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाये गये भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

साथ ही, लोक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र, धार्मिक संस्थाओं, वक्फ बोर्ड आदि की जमीन पर कब्जा कर बनाये गये भवनों का नक्शा भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

इसके अलावा, तालाब, वाटर कैचमेंट एरिया, सड़क की जमीन, मास्टर प्लान में दिखाये गये ओपन स्पेस, CNT, SPT का उल्लंघन कर बने भवनों और स्वीकृत भवनों के पार्किंग एरिया में किये गये निर्माण का नक्शा भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

 

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