झारखंड: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या 13/2023) के पद पर नियुक्ति से संबंधित आदित्य कुमार एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए 43 सीटों को उनके हित में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. साथ ही सुनवाई की तारीख़ 30 अक्टूबर तय की। अगली तारीख़ को अंतिम सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने न्यायालय का ध्यान इस बिंदु की ओर दिलाया कि सभी प्रार्थियों ने अपनी-अपनी संबंधित श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया में उचित अवसर नहीं मिल पाया है।
अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि पारा एवं नन-पारा, दोनों श्रेणियों में सीटें रिक्त होने के बावजूद अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले पर समुचित विचार नहीं किया गया है।
इससे पूर्व की सुनवाई में न्यायालय द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया गया था। लेकिन निर्धारित समय के बावजूद आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका। कोर्ट ने मामले को 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

































