झारखंड नगर निकाय चुनाव के नियम में बदलाव

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झारखंड: झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2025-26 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे।

जाने नए नियमों के प्रमुख बिंदु

  • दो से अधिक बच्चा होने पर उम्मीदवार अयोग्य होगा।
  • गोद लिए गए बच्चे और जुड़वां संतान भी कुल संतानों में गिने जाएंगे।
  • 9 फरवरी 2013 से पहले के लंबित कर पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मूल राशि + सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य रहेगा।
  • वर्ष 2024-25 तक का टैक्स क्लियर होना जरूरी है।
  • स्वघोषणा पत्र में गलत जानकारी देने या सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन सीधे रद्द कर दिया जाएगा।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज़

  • पहली बार राज्यभर के सभी नगर निकायों में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे।
  • तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
  • राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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