मेदिनीनगर में आपदा पीड़ित परिवारों को राहत, मुआवजे की सौगात मिली

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पलामू: पलामू उपायुक्त समीरा एस० ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 15 दिनों के भीतर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को राशि भुगतान के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा।

विभिन्न मामलों में मिली स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तेज

बैठक में सड़क दुर्घटना, वज्रपात, डूबने और सर्पदंश जैसे कारणों से हुई मौतों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वज्रपात से मृत 13 लोगों के आश्रितों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 10 जून तक प्राप्त 9 अभिलेखों व दो मृत पशुओं से संबंधित राशि संबंधित अंचल अधिकारियों को भेजी गई है। वहीं, डूबने और सर्पदंश से मृत 6-6 व्यक्तियों के परिजनों के लिए भी राशि उप आवंटित की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत 41 लोगों के लिए स्वीकृति दी गई, जिनकी राशि एक सप्ताह में भेज दी जाएगी।

 

राज्य से अधिचायन हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य

उपायुक्त ने कहा कि राज्य से आगे की राशि के अधिचायन के लिए अंचल अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र जमा करें। इससे बचे हुए मामलों में भी शीघ्र सहायता राशि दी जा सकेगी।

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