सैप के 213 जवानों की बहाली पर हाइकोर्ट की रोक

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झारखंड: सैप के जवानों को हटाने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए उनको हटाए जाने पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट अब इस मामले में छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। इस संबंध में सैप के जवान शिव कुमार साव सहित अन्य ने याचिका दाखिल की है। गुरुवार के हाईकोर्ट के इस आदेश से 213 सैप के पदाधिकारियों और जवानों को राहत मिली है।

 

प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। उन्होंने अपनी दलील में अदालत को बताया कि 9 जुलाई 2025 को आइजी की ओर से वैसे सैप पदाधिकारी और जवानों की सूची मांगी गई थी, जिन्होंने दो साल या सात साल की सेवा पूरी कर ली हो और उसके बाद प्रार्थियों को आशंका है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। क्योंकि वर्ष 2023 में ऐसी सूची के आधार पर सैप के जवानों को हटा दिया गया था

 

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