झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीता पकड़ा गया, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
*जुर्माने की राशि*
– पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये
– दूसरी बार पकड़े जाने पर 20,000 रुपये
– लगातार उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना
*वाहन जब्त*
पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।































