झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अब महंगा, जुर्माना 200 से बढ़कर 1000 रुपये हुआ

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झारखंड सरकार ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021 को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

 

 

 

– सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना 1000 रुपये होगा।

– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय होगा।

 

 

*जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम*

 

यह निर्णय जनस्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य तंबाकू के सेवन को कम करना और लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाना है। नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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