झारखंड: झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत संयुक्त सचिव रोशन कुमार साह को सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया गया है।
यह नियुक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के निर्देश के आधार पर की गई है। विभाग ने यह फैसला झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली-2026 की कंडिका-2 (iv) के तहत लिया है। इस प्रस्ताव को विभाग के प्रधान सचिव की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
नई नियमावली के तहत सरकारी कर्मचारी नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन भुगतान, प्रोन्नति, ACP, MACP, वरीयता निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ भुगतान जैसे मामले भी शामिल हैं।
नियमावली के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद अधिकतम 60 कार्य दिवस के भीतर उसका निष्पादन करना होगा। वहीं, शिकायतों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन निर्धारित किया जाएगा।
अगर कोई कर्मचारी फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 30 दिनों के भीतर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव के समक्ष अपील कर सकेगा। साथ ही, शिकायतों के निपटारे में लापरवाही या जानबूझकर देरी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
































