JPSC बैकलॉग परीक्षा को लेकर रांची में धारा-163 लागू, 64 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा

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झारखंड: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत शहर के 64 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह आदेश 17 मई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन और हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है।

डीसी मंजूनाथ भजन्त्री और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राजेश्वर नाथ आलोक ने परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर परीक्षा में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है।

पांच या अधिक लोगों की भीड़

लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, बंदूक, रिवॉल्वर, बम-बारूद, अस्त्र-शस्त्र, लाउडस्पीकर, बैठक, जुलूस और आमसभा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। परीक्षा के लिए शहर और आसपास के इलाकों में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। इनमें डीएवी नंदराज स्कूल लालपुर, योगदा सत्संग विद्यालय धुर्वा, डॉन बॉस्को हेसाग, संत जेवियर्स कॉलेज, सेंट पॉल्स कॉलेज, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, विवेकानंद विद्या मंदिर धुर्वा, केंद्रीय अकादमी बरियातू, साई नाथ यूनिवर्सिटी ओरमांझी समेत कई बड़े संस्थान शामिल हैं।

 

 

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