झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या के दो आरोपियों मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को बेल दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार के निजी मुचलके जमा करने और आधार कार्ड में बदलाव नहीं करने और ट्रायल के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर बेल दी है।
*हाईकोर्ट की शर्तें*
हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बहस की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बेल देते हुए कहा कि वे ट्रायल के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव नहीं करेंगे।
*हत्या का मामला*
पिछले वर्ष दो अगस्त की देर रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन अगस्त को खून से लथपथ अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास स्थित एक होटल के समीप से बरामद हुआ था।
*पुलिस की कार्रवाई*
पुलिस ने इस केस में नवंबर महीने में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। अब दोनों आरोपियों को बेल मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है।





























