रांची में बिना जायज कारण के दाखिल ख़ारिज अस्वीकृत करने वाले मामलों की जाँच

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उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी रांची, श्री अखिलेश कुमार ने अंचल कार्यालय रातु में बिना जायज कारण के दाखिल ख़ारिज अस्वीकृत करने वाले मामलों की जाँच की। इस दौरान उन्होंने रैंडम 05 अस्वीकृत दाखिल ख़ारिज आवेदनों की जाँच की, जिसमें पाया गया कि अस्वीकृत आवेदन जाँच करने में सही पाए गए, लेकिन उन्हें तय सीमा से ज्यादा रखा गया था।

 

 

 

 

*अंचल अधिकारी को निर्देश*

 

जिला परिवहन पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी रातु को निर्देश दिया कि दिए गए समय के अनुसार दाखिल ख़ारिज के मामलों का निष्पादन करें। उन्होंने अंचल अधिकारी से सभी लंबित दाखिल ख़ारिज की सूची मांगी और सभी लंबित दाखिल ख़ारिज के मामलों का 07 दिनों में निष्पादन कराने का निर्देश दिया।

 

 

 

 

*बिना जायज कारण के अस्वीकृत मामलों की जाँच*

 

जिला परिवहन पदाधिकारी ने 10 डिसमिल तक के दाखिल ख़ारिज के मामलों की सूची मांगी, जो बिना जायज कारण के अस्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सम्बंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित की जाएगी।

 

 

 

*उपायुक्त के निर्देश*

 

उपायुक्त रांची ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दाखिल ख़ारिज के मामलों का निष्पादन समय पर करें और बिना जायज कारण के मामलों को अस्वीकृत न करें। उन्होंने कहा कि अस्वीकृत करने से पहले मामलों का अच्छे से मूल्यांकन करना आवश्यक है।

 

 

 

इस दौरान अंचल अधिकारी रातु, श्री रविकुमार एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे। उपायुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा दाखिल ख़ारिज के मामलों का निष्पादन करने और बिना जायज कारण के अस्वीकृत मामलों की जाँच करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

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