झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: BSL अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं!

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झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह FIR एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों के निर्देश पर CISF कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।

 

 

हाईकोर्ट का आदेश

 

हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन ने अपने आदेश में कहा कि FIR में यह आरोप है कि अधिकारियों ने स्वयं हत्या की या बल प्रयोग में सक्रिय भागीदारी की, इसका कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है और अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

 

 

अधिकारियों को मिली राहत

 

इस आदेश से BSL के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उनके खिलाफ जांच नहीं होगी और न ही कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब बारह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है ।

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