झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य भर्ती (विज्ञापन संख्या 02/2025) से जुड़ी रिट याचिका प्रियंका कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सुनवाई में बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने JSSC को यह बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति के लिए सामान्य बीएड की डिग्री चाहिए या कम्प्यूटर साइंस में बीएड की डिग्री। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत के समक्ष तर्क देते हुए कहा कि विज्ञापन में बी.एड. डिग्री को लेकर गंभीर अस्पष्टता है।
आयोग उम्मीदवारों से यह अपेक्षा कर रहा है कि उनकी बी.एड. डिग्री उसी विषय में हो, जिसमें उन्होंने आवेदन किया है। विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस विषय में यह शर्त लागू की जा रही है, जबकि कंप्यूटर साइंस से बी.एड. की डिग्री का कोई प्रावधान ही नहीं है। जिसके बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर स्पष्टिकरण प्रस्तुत करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर 2025 को होगी। बता दें कि माध्यमिक आचार्य के लगभग 1300 पदों पर नियुक्ति होनी है।
































