झारखंड लोक अभियोजक भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश

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झारखंड: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2025 में झारखंड सहायक लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन अब इस विज्ञापन में कुछ तकनीकी और प्रक्रिया सुविधा संबंधी तनाव थे। यह तनाव जिसे वर्ष 2019 से 24 के बीच लो की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा देने से वंचित हो रहे थे। यह स्थिति प्रदेश भर के सैकड़ो युवा युवतियों के लिए काफी निराशाजनक हुआ करता था।

हाईकोर्ट में दायर किया रिट याचिका

परीक्षा ना दे पाने के हो रहे अन्याय के खिलाफ धनबाद के कई अधिवक्ताओं श्री संजीव कुमार महतो, धर्मेंद्र कुमार बरनवाल, जितेंद्र कुमार बरनवाल, इंदु कुमारी, गौरव अंबष्ट, पूनम कुमारी, प्रेम कृष्ण सिन्हा, नीतू कुमारी, आशा कुमारी एवं अन्य ने अधिवक्ता संदीप कुमार बरनवाल के माध्यम से 4 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका का दाखिल किया इस याचिका की मांग में यह स्पष्ट कहा गया कि पुराना विज्ञापन रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया जाए जिससे सभी उम्मीदवार को या अफसर मिले और वह परीक्षा देने के योग्य रहे।

 

हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि नया विज्ञापन जारी करें ताकि जो उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रहते थे वह अब परीक्षा देने के योग्य हो सके। कोर्ट ने यह फैसला न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड के लिए किया।

 

धनबाद कोर्ट में रिट दायर करने वाले अधिवक्तियों ने ऐतिहासिक जीत पाकर काफी खुशी मनाई और साथी युवा अधिवक्ता मंच धनबाद के अध्यक्ष जय सिंह ने कहा “यह न्याय की जीत है और भविष्य के अधिवक्ताओं के लिए एक नई उम्मीद है”।

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