सुप्रीम कोर्ट का झारखंड हाई कोर्ट पर सख्त रुख, जारी किया नोटिस

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झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 10 कैदियों द्वारा दया याचिका पर भर गंभीर पूर्वक रूप से झारखंड हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर दिया है। उनमें से 6 कैदियों को निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का यह कदम याचिका के आलोक में आया है जिसमें उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में उनकी अपीलों पर पिछले दो-तीन वर्षों से फैसला लंबित है। याचिका में यह भी बताया गया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कैदियों ने अपील दायर की थी लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट ने अपीलों पर ना तो सुनवाई पूरी की ना ही कोई आदेश दिया। यह मामला पूरे न्याय की मूलभूत अवधारणा “जल्द न्याय” के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। याचिका कर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह आगरा किया कि उनके मामलों में विलंबित न्याय को रोका जाए।

 

झारखंड का दूसरा मामला

यह ऐसा पहला मौका नहीं पाया गया बल्कि इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहले भी पहुंचाई गई है। झारखंड के कैदी पहले भी इस प्रकार हाई कोर्ट द्वारा फैसले को लंबा समय तक सुरक्षित रखने पर सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर किया था।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस में यह स्पष्ट है गंभीर मामलों में लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखना न केवल अभी युक्त के अधिकारों का उल्लंघन है उप्पल की वह न्याय प्रक्रिया पर भी उंगली उठाना है।

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