भारत: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ख़िलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के ख़िलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जे बागची की पीठ ने मंत्री की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
मंत्री की ओर वरीय अधिवक्ता मनींद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभियुक्त द्वारा जांच में सहयोग किया जा रहा है। अभियुक्त ने मामले में माफी मांगी है। हालांकि, न्यायालय के दस्तावेज में माफीनामा नहीं पाया गया।
न्यायालय ने कहा कि माफी मांगने में अब काफी देर हो चुकी है। न्यायालय द्वारा इससे पहले मंत्री द्वारा माफी मांगे जाने को घड़ियाली आंसू की संज्ञा दी जा चुकी है। न्यायालय के आदेश पर गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आगे की न्यायिक कार्रवाई के लिए सक्षम न्यायालय सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिये जाने का इंतजार कर रहा है।
न्यायालय ने एसआइटी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ दूसरी घटनाओं में भी मंत्री द्वारा अपत्तिजनक टिप्पणी करने का उल्लेख किया है।
उल्लेखनीय है ऑपरेशन सिंदूर के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ख़िलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा मंत्री के ख़िलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी करने के बाद न्यायालय के आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।





























