भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय और रेलवे ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गृह मंत्रालय ने न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे अपने कार्यक्रमों में सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें। इसके पीछे की वजह यह है कि सायरन की आवाज से जनता में भ्रम फैल सकता है और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घट सकती है। यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है।
*रेलवे का फैसला*
रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान से सटे जम्मू और पंजाब के बॉर्डर एरिया में रात को ट्रेनें नहीं गुजरेंगी। अमृतसर, बटिंडा, फिरोजपुर, जम्मू आदि जगहों से रात को गुजरने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जाएगा और सुबह चलाया जाएगा। इसके अलावा छोटी दूरी की ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला हुआ है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बताया गया है कि भुज, राजकोट और गांधीधाम रूट पर 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।
*सरकार की अपील*
सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। तनाव के इस माहौल में अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। गुजरात सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं और पूरे राज्य में 15 मई 2025 तक ड्रोन उड़ाने और किसी भी पब्लिक या प्राइवेट आयोजन में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है।
*राजस्थान में भी सख्ती*
राजस्थान में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन उड़ाने और शादी जैसे आयोजनों में पटाखे फोड़ने पर 15 मई तक रोक है। इसके अलावा माउंट आबू में 10 मई को रात 7 बजे से 8 बजे तक ब्लैकआउट करने का ऐलान है ।

























