जूनियर टीचर परीक्षा परिणाम में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड के मुख्य सचिव और JSSC सचिव को भेजा नोटिस

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झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (Junior Teacher Exam 2023) का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार शामिल हैं, ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की लापरवाही पर गंभीर चिंता जताई।

 

 

 

 

कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सचिव को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर क्यों परीक्षा का परिणाम समय पर प्रकाशित नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में तय की गई है।

 

 

 

यह मामला उन हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने साल 2023 में झारखंड में सहायक अध्यापक पदों के लिए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दी थी। परीक्षा पूरी होने के महीनों बाद भी परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है।

 

 

 

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि आयोग ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं किए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया की अवमानना हो रही है। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह देरी के कारणों को स्पष्ट करे।

 

 

 

इस सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों में थोड़ी उम्मीद जगी है कि कोर्ट की सख्ती के बाद शायद अब प्रक्रिया में तेजी आए और लंबे समय से रुका हुआ रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाए। झारखंड के शिक्षा विभाग और जेएसएससी पर अब अदालत की निगरानी बनी रहेगी और जुलाई के तीसरे सप्ताह में होने वाली सुनवाई राज्य सरकार के जवाबों की परीक्षा होगी।

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