रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में कई जगहो पर बिजली के खंभों पर केबल एजेंसियों द्वारा बिना अनुमति के केबल तार और ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए गए हैं। इन झूलते तारों की वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।
इसी को देखते हुए, रांची नगर निगम ने सभी केबल ऑपरेटरों और केबल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली के खंभों पर लगाए गए अपने तारों से संबंधित सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति के सभी वैध दस्तावेज 7 दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा करें।
नगर निगम ने साफ यह कहा है कि यदि तय समय के अंदर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो निगम द्वारा बिजली के खंभों पर लगे तार और केबल हटाकर जब्त कर लिए जाएंगे। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित केबल एजेंसी के मालिकों की होगी।



























