नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है।कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की पहचान (नाम, तस्वीर, आवाज़ वगैरह) का इस्तेमाल उस सेलिब्रिटी के आर्थिक हितों, प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा करते हुए उनके पक्ष में अंतरिम आदेश दिया है। इसमें कई संस्थाओं को उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ का ग़लत इस्तेमाल करने से रोका गया है।
जस्टिस तेजस करिया ने 9 सितंबर को ऐश्वर्या राय के मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी आंच आ सकती है। यह मामला ऐश्वर्या राय बच्चन की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी के कई पहलुओं के ग़लत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की।
उनके मुताबिक़, कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और यहां तक कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गए अश्लील कंटेंट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐश्वर्या की तरफ़ से कहा गया है कि इन गतिविधियों से न सिर्फ़ उनकी ब्रांड वैल्यू और इनकम पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी इमेज और सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है।


























