झारखंड: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी के 92 दिनों बाद रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने माना कि एसीबी उनकी गिरफ्तारी के 92 दिनों के भीतर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं कर सकी, जिसके आधार पर BNSS की धारा 187(2) के तहत उन्हें जमानत दी गई।
कोर्ट ने विनय चौबे पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचित करना होगा और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
बता दें कि एसीबी ने अब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है। वहीं, विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में पक्ष रखा।































