रेल यात्रा करने वालों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। भारतीय रेलवे ने अब आपातकालीन कोटे (Emergency Quota) से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 8 जुलाई से प्रभावी हो गया है।रेलवे मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट (Reservation Chart) तैयार करने का फैसला लिया था। अब उसी के तहत इमरजेंसी कोटा बुकिंग की समयसीमा में भी बदलाव किया गया है।

नया नियम क्या है?

अब यात्रियों को इमरजेंसी कोटा के तहत टिकट लेने के लिए ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले आवेदन करना होगा। पहले यह प्रक्रिया प्रस्थान के कुछ घंटे पहले तक भी संभव थी, लेकिन अब चार्टिंग समय में बदलाव के कारण यह समयसीमा तय की गई है।

क्यों किया गया बदलाव?

रेलवे का कहना है कि इससे चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे यात्रियों को आखिरी समय में सीट की स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल सकेगी।

यात्रियों के लिए क्या जरूरी है?

यदि आप इमरजेंसी कोटा (जैसे मरीज, सांसद, वीआईपी आदि के लिए) से टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही आवेदन कर सकें। इसके बाद इमरजेंसी कोटे के तहत कोई नई बुकिंग नहीं हो पाएगी।

 यह बदलाव कब से लागू हुआ?

8 जुलाई 2025 से यह नया नियम देशभर में लागू कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई व्यवस्था के अनुसार ही योजना बनाएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here