गिरिडीह प्रत्याशी जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इस मामले में जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों नामांकन के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वे चकमा देकर वहां से निकल गए थे। जयराम महतो एक मई को नामांकन के बाद डीसी कार्यालय व पिंड्राजोरा स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी नहीं देने के आरोपित हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन बोकारो व्यवहार न्यायालय में दिया है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। मामले में जेल भेजे गए तीन आरोपितों में रिजवान अंसारी, फरजान खान और संजय महतो की जमानत सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर ली। हालांकि, तीनों आरोपित जेल से बाहर सोमवार को नहीं आ सके। संभव है मंगलवार को तीनों बेल बाउंड भरेंगे।
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