नहीं, कार चालकों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में रांची में बिना हेलमेट कार चलाने वाले का चालान काटने की खबरें आई थीं, लेकिन यह दोपहिया वाहनों के लिए ही अनिवार्य है, न कि कारों के लिए।
दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट नियम
– दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
– हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसका पट्टा भी लगाना आवश्यक है।
– बिना हेलमेट या बिना पट्टा लगाए पकड़े जाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
कार चालकों के लिए नियम
– कार चालकों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है।
– कार चलाते समय सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है।
सावधानी बरतें
– सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है।
– दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से सिर की सुरक्षा होती है।
– कार चलाते समय सीटबेल्ट पहनने से दुर्घटना के समय सुरक्षा होती है।
इसलिए, कार चालकों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और उन्हें इसके नियमों का पालन करना चाहिए।
































