झारखंड में नक्सल सरेंडर और ड्रग्स पर सरकार द्वारा जिलों को दिया सख्त निर्देश

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झारखंड: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के जिलों के साथ लंबित और संवेदनशील मामलों की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नक्सल सरेंडर पॉलिसी, अभियोजन स्वीकृति, कोर्ट केस, विधानसभा आश्वासन और एंटी ड्रग अभियान सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक में विशेष रूप से नक्सल सरेंडर पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मामलों की स्थिति और लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा, निजी सुरक्षा एजेंसियों (PSARA) से जुड़े मामलों, अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों, विधानसभा से संबंधित आश्वासनों, सीपी ग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में राज्य में चलाए जा रहे एंटी ड्रग एब्यूज कैंपेन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जिलों को नशा विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने व जनजागरूकता कार्यक्रमों को तेज करने का निर्देश दिया गया। गृह विभाग ने सभी जिलों से लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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