भारत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2018 के शिक्षक नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन कर UGC (न्यूनतम योग्यताएं – शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति एवं पदोन्नति) विनियम, 2025 का मसौदा तैयार किया है।
इन मसौदा विनियमों के साथ-साथ कैडर अनुपात, परिवीक्षा अवधि व पुष्टि, अवकाश, शिक्षण दिवस, अकादमिक शोध एवं प्रशासनिक दायित्व, वरिष्ठता तथा शिक्षकों के लिए आचार संहिता से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इन ड्राफ्ट विनियमों और दिशानिर्देशों का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 6 जनवरी 2025 को किया गया। आयोग ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक परामर्श के लिए यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
यूजीसी ने शिक्षकों, शिक्षाविदों, संस्थानों एवं आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने मूल्यवान सुझाव और प्रतिक्रियाएं 5 फरवरी 2025 से पहले ई-मेल के माध्यम से भेजें। सुझाव भेजने के लिए ई-मेल आईडी है: draft-regulations@ugc.gov.in यूजीसी का उद्देश्य इन नए विनियमों के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा के मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।





























