झारखंड: झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए निर्धारित आठ सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी हालत में छूट नहीं दी जाएगी।
अगर कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं, अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब आठ दिसंबर को झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई पुलिस पदाधिकारियों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस प्रशिक्षण से छूट के लिए आवेदन दिए थे।
प्रशिक्षण निदेशालय ने इन आवेदनों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रशिक्षण सेवा नियमों के तहत अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण एसीपी और एमएसीपी के लाभ के अलावा अगले पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके अधीन कार्यरत सभी सब इंस्पेक्टर और मेजर अनिवार्य रूप से इस अधिष्ठापन प्रशिक्षण में शामिल हों।
प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
































