नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रखने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने DL और RC में मोबाइल नंबर व पता अपडेट करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। यदि तय समय सीमा में जानकारी अपडेट नहीं की गई, तो DL और RC को सस्पेंड किया जा सकता है।

क्या है नया निर्देश?

जिन लोगों के DL और RC में मोबाइल नंबर या पता गलत है या अपडेट नहीं है, उन्हें 90 दिनों के भीतर इन्हें अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। डेटाबेस को अप-टू-डेट रखने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और ई-चालान सिस्टम अधिक प्रभावी हो सकें।

 ई-चालान पर भी नया नियम:

  • यदि किसी को ई-चालान से आपत्ति है, तो वह 30 दिनों के भीतर इसे चुनौती दे सकता है।
  • 90 दिनों तक चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन मालिक का DL या RC निलंबित किया जा सकता है।

क्या होगा अगर अपडेट नहीं किया?

  • मोबाइल नंबर/पता अपडेट नहीं होने पर
  • DL नवीनीकरण में परेशानी
  • RC ट्रांसफर में रुकावट
  • चालान की सूचना न मिलने पर DL/RC निलंबन

क्या करें वाहन मालिक?

जल्द से जल्द परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी RTO कार्यालय में जाकर अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराएं। चालान से जुड़ी किसी भी सूचना को नजरअंदाज न करें और समय रहते जरूरी कार्रवाई  सरकार का उद्देश्य है कि वाहन मालिकों का डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी हो, ताकि सड़क सुरक्षा और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित हो सके।

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