18 मार्च को राजपाल यादव की अंतरिम जमानत का फैसला

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मनोरंजन: एक्टर राजपाल यादव राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 18 मार्च तक राहत मिली है। अदालत के निर्देशानुसार अभिनेता ने 1.5 करोड़ रुपये डिमांड ड्राफ्ट (DD) के जरिए जमा कर दिए हैं। जिसके बाद, उन्हें यह जमानत दी गई।

सुनवाई का क्रम

सोमवार को दोपहर 3 बजे जब जमानत याचिका पर सुनवाई दोबारा शुरू हुई। तो, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने राजपाल यादव की सजा निलंबित कर दी। उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत दी गई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वे 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा होंगे। राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश हो सकते हैं।

भुगतान व कोर्ट निर्देश

अदालत ने पहले 1.5 करोड़ रुपये DD के माध्यम से जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि पैसे प्राप्त हो गए हैं। इससे पहले, राजपाल यादव ने पहले ही 75 लाख रुपये का DD जमा किया था। 25 लाख रुपये पहले से रेस्पॉन्डेंट के नाम जारी थे।

केस की पृष्ठभूमि

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज और 7 चेक बाउंस मामलों में तिहाड़ जेल में थे। बीते 12 फरवरी को हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी। इस बार उन्होंने पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

इससे पहले भी उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे 2.5 करोड़ रुपये किश्तों में शिकायतकर्ता को देंगे। लेकिन, समय पर भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था।

 

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