झारखंड: साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर लिया गया है।
CID के DIG बने नोडल अधिकारी
झारखंड सीआईडी के आईजी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआईडी के डीआईजी को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश मुख्य रूप से 22 अक्टूबर को अधिसूचित जीएसआर 775(ई) के प्रावधानों के अनुरूप है। नए संशोधनों के तहत, पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) की सूचना डीआईजी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं होनी चाहिए।
जानें टेकडाउन नोटिस
टेकडाउन नोटिस एक कानूनी आदेश होता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन माध्यमों को किसी विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश देता है। यह सामग्री अक्सर गैरकानूनी, मानहानिकारक, आपत्तिजनक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवैध, झूठी या आपत्तिजनक सामग्री को हटाना है। साथ ही जांच में सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश देना है।

































