रांची: रांची में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में अब किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने सभी भवनों की जांच का आदेश दिया है और स्पष्ट किया है कि जहां भी व्यवसायिक गतिविधियाँ पाई जाएंगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भवन को निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे तुरंत रद्द किया जाएगा।
इस कार्य के लिए नगर निगम ने 8 टीमों का गठन किया है, जो आवास बोर्ड कॉलोनियों में डोर-टू-डोर जांच करेंगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत आवासीय भूमि पर चल रहे दुकानों और प्रतिष्ठानों का सर्वे कर अवैध लाइसेंस रद्द किए जाएंगे तथा भविष्य में कोई नया ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम ने सभी दुकानदारों और व्यवसाय संचालकों को चेतावनी दी है कि वे अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
































