खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध का असर गैस सप्लाई पर दिखने लगा है। ऐसे में सरकार और तेल कंपनियों ने गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, शहरी उपभोक्ताओं को अब 35 दिनों के बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा।
इससे पहले, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लतों के बीच 21 दिन की टाइमटाइन को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया था। वहीं, एक बार फिर दूसरे गैस सिलेंडर की बुकिंग करने का टाइम 35 दिन कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत छोटे सिलेंडर के लिए भी अलग-अलग समय तय किया गया है। शहरी उपभोक्ता 5 किलो सिलेंडर के लिए 12 दिन बाद और 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए 25 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे।
गैस कंपनियों ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिलिवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब सिलेंडर लेते समय उपभोक्ताओं को डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी बताना जरूरी होगा। इसके अलावा, सभी उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है। ताकि, सही लोगों तक गैस पहुंच सके।
सिंगल सिलेंडर रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग का समय अलग रहेगा। 14.2 किलो सिलेंडर के लिए 25 दिन, 5 किलो के लिए 9 दिन और 10 किलो के लिए 18 दिन का अंतर तय किया गया है। वहीं, डबल सिलेंडर वालों के लिए 14.2 किलो पर 35 दिन, 5 किलो पर 12 दिन और 10 किलो पर 25 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।































