पारसनाथ पर्वत पर मांस एवं शराब बिक्री पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति

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झारखंड: झारखंड हाई कोर्ट में गिरिडीह स्थित जैन धर्म के पवित्र स्थल पारसनाथ पहाड़ को लेकर याचिका गुरुवार को जारी सुनवाई की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि यहां वर्षों से शराब और मांस की बिक्री की जाती है जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा को काफी चोट पहुंच रहा है और क्षेत्र में अतिक्रमण और पिकनिक मनाने जैसी गतिविधियों भी रोकी जानी चाहिए।

गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोर्ट में स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कोर्ट के निर्देश पर डीएलएसए सचिव ने पारसनाथ पहाड़ का दौरा किया और चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस रिपोर्ट की एक-एक प्रति प्रार्थी और प्रतिवादी को देने का आदेश दिया।

जैन समुदाय ने किया मांग

याचिका करता संस्था ज्योति की ओर से यह कहा गया कि पारसनाथ पहाड़ जैन समुदाय का अत्यंत पवित्र तीर्थ है और यहां किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि जैन भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में इस धार्मिक महत्व की मान्यता दी गई है।

16 सितंबर को की जाएगी अगले सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई को 16 सितंबर को तय किया जिसमें तब तक के सभी पक्षों को रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और यह मामला सिर्फ जैन समुदाय की नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों की गरिमा से भी जुड़ी हुई है।

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