झारखंड: साहिबगंज में पानी जहाज से स्टोन चिप्स का अवैध माइनिंग कारोबार करने के आरोपी श्री यश जालान को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने ईडी के विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली श्री यश जालान की याचिका खारिज कर दी।
मामले में ईडी के प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंन के आलोक में ईडी कोर्ट ने संज्ञान लिया था। प्रार्थी का कहना था कि बीएनएसएस के नए कानून के तहत संज्ञान लिए जाने के समय आरोपी का पक्ष सुनना जरूरी है।
हाई कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह केस पुराना है अभी दोबारा इस पर संज्ञान लिया गया है इसलिए नया कानून नहीं चलेगा। इसमें सीआरपीसी का कानून ही लागू होगा।
बता दें कि, आरोप है कि श्री यश जालान का पानी जहाज साहिबगंज में मनिहारी से चलता था। जिससे, स्टोन चिप्स का अवैध रूप से व्यापार चलता था. मामले के लेकर ईडी ने कांड संख्या 4/2022 दर्ज किया है।
































