झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को CGL परीक्षा 2020-21 में पेपर लीक के मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया।
JSSC देगी जुर्माना और भुगतान
अदालत ने न सिर्फ ब्लैकलिस्टिंग को गलत ठहराया, बल्कि JSSC पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही JSSC को विंसेंट टेक्नोलॉजी की ₹61 लाख की बैंक गारंटी और ₹2.90 करोड़ के बकाया बिल का भुगतान 7% ब्याज सहित चार सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया गया।
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं होगी ब्लैकलिस्टिंग
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2022 को हुई CGL परीक्षा का पेपर लीक होने पर JSSC ने परीक्षा रद्द कर कंपनी को दोषी ठहराया था।
































